Advertisement

Surjpur News: शांतिपूर्ण चुनाव हेतु लायसेंसधारियों के शस्त्र जमा करने आदेश जारी।

शांतिपूर्ण चुनाव हेतु लायसेंसधारियों के शस्त्र जमा करने आदेश जारी

file_0000000093d882119d122d54d9d757b5

सूरजपुर/29 दिसंबर 2021/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के आदेश के परिपालन में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्यो, सरपंचों तथा पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आम निर्वाचन, उप निर्वाचन की समय अनुसूची (कार्यक्रम) जारी किया गया है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। शांतिपूर्ण चुनाव हेतु शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र चुनाव अवधि के दौरान जमा कराया कराने कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर बताया कि जिला अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र क्र. 5 के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र क्र. 10 के जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कुम्दा, जनपद पंचायत रामानुजनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत सुमेरपुर तथा परसापारा तथा जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत माडीडांड के सरपंच एवं जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत 47 पंच, जनपद पंचायत भैयाथान अंतर्गत 32 पंच, जनपद पंचायत रामानुजनगर अंतर्गत 24 पंच, जनपद पंचायत प्रेमनगर अंतर्गत 05 पंच, जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत 05 पंच, जनपद पंचायत ओड़गी अंतर्गत 04 पंच के रिक्त पदों के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति व आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए जिले के उन जनपद पंचायत क्षेत्रों में जहाँ निर्वाचन होना है, के सीमा क्षेत्र में शस्त्र लायसेंसधारियों से शस्त्र जमा करवा लेना आवश्यक है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय व आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन शस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एवं आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने जिले के उन जनपद पंचायत सीमा क्षेत्र जहाँ निर्वाचन होना है, के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों को अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र निकटतम पुलिस थाना में 07 दिवस के भीतर जमा करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश जिला के जनपद पंचायत सूरजपुर, प्रतापपुर, भैयाथान, रामानुजनगर ओड़गी, प्रेमनगर के अन्तर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में निवासरत सभी लायसेंसधारियों तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसधारियों पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसधारी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।
जारी आदेश मे बताया है कि जिला के जनपद पंचायत सूरजपुर, प्रतापपुर, भैयाथान, रामानुजनगर, ओड़गी, प्रेमनगर के अन्तर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मतदान होना उसके अंतर्गत समस्त शासकीय सेवाओं में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी को शासकीय कार्य सम्पादन हेतु प्रदायित शस्त्र, मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति राष्ट्रीय रायफल संघ तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे।
य़ह भी पढ़ें :-नववर्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थलों पर 50 प्रतिशत व्यक्तियों की होगी अनुमति
ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर जिला स्तरीय गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार उपरांत आदेश से मुक्त रखने, नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला स्क्रीनिंग कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट सूरजपुर के लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। उल्लेखित वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, उनको भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। 24 दिसंबर 2021 से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति (त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2021 ) तक जिले के जनपद पंचायत सूरजपुर, प्रतापपुर, भैयाथान, रामानुजनगर, ओडगी, प्रेमनगर के अन्तर्गत आने वाले उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मतदान होना है, के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों (इस आदेश में उल्लेखित व्यक्तियों, संस्था को छोड़कर) के शस्त्र संबंधित क्षेत्र के थाने में जमा रहेंगे। संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों को इन्द्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वाले को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों का समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों का शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।
य़ह भी पढ़ें :- सूरजपुर जिले के 26 प्रधान आरक्षक पदोन्नत होकर बने एएसआई।
य़ह भी पढ़ें :- पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर मनरेगा आयुक्त ने लेबर बजट बढ़ाने भारत सरकार को लिखा पत्र
य़ह भी पढ़ें :-केंद्रीय चिकित्सालय के लोकप्रिय मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ विवेकानंद सिंह का स्थानांतरण।

ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_14_44 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_53_50 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_08_26 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_16_13 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_22_41 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.16.05