जिला व ब्लॉक मुख्यालयों में लगा नाइट कर्फ्यू, रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक गतिविधियां रहेगी प्रतिबंधित

बलरामपुर : जिला व ब्लॉक मुख्यालयों में लगा नाइट कर्फ्यू, रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक गतिविधियां रहेगी प्रतिबंधित

ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_14_44 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_53_50 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_08_26 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_16_13 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_22_41 PM

अति आवश्यक कार्यों के लिए दी गई छूट, साप्ताहिक बाजारों में भी बिकेंगी जरूरी सामग्रियां

66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)
17a09f88-37fa-496a-8923-b0e0bac9f15d

बलरामपुर 15 जनवरी 2022 वर्तमान में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रान के बढ़ते संक्रमण के प्रसार के कारण बलरामपुर-रामानुजगंज में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार द्वारा जारी आदेशानुसार जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, राजपुर, शंकरगढ़ व कुसमी में नाइट कर्फ्यू रात को 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। किंतु उक्त अवधि में थोक माल, वेयरहाउस,कार्गाे, फल-सब्जी लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रहेगी। साथ ही जिला एवं ब्लाक मुख्यालय के समस्त सप्ताहिक बाजारों में अति आवश्यक वस्तु जैसे फल-सब्जी, दूध, पशु आहार, कृषि उपकरण, मेडिकल दुकान के अतिरिक्त अन्य किसी भी दुकान का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। कोविड नियमों व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक तिहाई उपस्थिति के साथ मास्क, सेनीटाइजर का उपयोग करना होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर विभिन्न अधिनियमों के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन कार्रवाई की जाएगी

सहकारी बैंक की नवीन शाखा जोंधरा का शुभारंभ