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लोकपाल के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संपत्ति घोषित करने के नए नियम अब तक अधिसूचित नहीं हुए

लोकपाल के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संपत्ति घोषित करने के नए नियम अब तक अधिसूचित नहीं हुए

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नयी दिल्ली, 16 सितंबर/ लोकपाल अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संपत्ति और देनदारियों का विवरण दायर करने से जुड़े नए नियमों को अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने यह जानकारी दी है।.

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विभिन्न सेवा नियमों के तहत कर्मचारी अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करते हैं और लोकपाल कानून के तहत भी उन्हें इन जानकारियों की घोषणा करनी होगी।.

Ashish Sinha

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