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एमपी डब्ल्यूसीडी टीम ने इंदौर में नाबालिग किशोरी की शादी रोकी ‘
एमपी डब्ल्यूसीडी टीम ने इंदौर में नाबालिग किशोरी की शादी रोकी
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इंदौर, 20 मई मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास टीम ने इंदौर जिले में एक 16 वर्षीय लड़की की शादी को रोकने में कामयाबी हासिल की है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
प्रभारी अधिकारी महेंद्र पाठक ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास दल हातोद कस्बे पहुंचा और किशोरी के माता-पिता से एक बांड पर दस्तखत करवाए कि वे 18 साल की उम्र तक उसकी शादी नहीं करेंगे। लड़की की शादी 25 मई को होनी थी।
बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों और 18 वर्ष की आयु से पहले लड़कियों के विवाह पर रोक लगाता है।
उल्लंघन करने वालों को दो साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।










