सीतलवाड़, श्रीकुमार की जमानत याचिकाओं पर गुजरात की अदालत आज आदेश दे सकती है

सीतलवाड़, श्रीकुमार की जमानत याचिकाओं पर गुजरात की अदालत आज आदेश दे सकती है

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अहमदाबाद, 26 जुलाई (भाषा) अहमदाबाद की एक अदालत 2002 के दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार की जमानत अर्जी पर मंगलवार को आदेश पारित कर सकती है।

सीतलवाड़ और श्रीकुमार ने मामले की जांच कर रहे एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है।

इन दोनों के अलावा, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट भी मामले में आरोपी हैं।

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गुरुवार को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें खत्म होने के बाद सत्र अदालत ने पिछले हफ्ते अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

तीनों आरोपियों को अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था, जिसने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 194 (पूंजीगत अपराध के लिए सजा हासिल करने के इरादे से झूठे सबूत देना या गढ़ना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

एसआईटी ने अपने हलफनामे में दावा किया कि तीनों आरोपी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात की तत्कालीन भाजपा सरकार को अस्थिर करने के लिए दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर की गई एक “बड़ी साजिश” का हिस्सा थे।