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जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 20 से 26 अगस्त तक ग्राम सभा का आयोजन

उत्तर बस्तर कांकेर : जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 20 से 26 अगस्त तक ग्राम सभा का आयोजन

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छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के अंतर्गत प्रत्येक तीन माह में ग्राम सभा का आयोजन किये जाने का प्रावधान है, जिसके पालन में कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने जिले के सभी ग्राम पंचायतों तथा उनके आश्रित ग्रामों में 20 से 26 अगस्त तक ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोविड-19 के रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन करते हुए सुविधा अनुसार ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित करें। अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त की जावे तथा समय-सारणी बनाकर तिथि निर्धारित करें, ताकि एक ही तिथि को ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्राम में उसी दिन ग्राम सभा का आयोजन न हो। इस प्रकार की व्यवस्था से सरपंच, सचिव सभी ग्राम सभाओं में अपनी उपस्थिति दे सकेंगे एवं ग्राम सभा का आयोजन सही ढंग से हो सकेगा।
कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने जिले के सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि कार्यक्रम की जानकारी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पदाधिकारी, सरपंच तथा पंचों को दी जावे, जो अपने क्षेत्र के सदस्यों को ग्राम सभा में उपस्थित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा सम्मेलन की सूचना सार्वजनिक स्थल, सहगोचर स्थानों पर चस्पा कर तथा मुनादी कराई जाकर सभी ग्राम सभा सदस्यों को सूचना दी जावे। ग्राम सभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने तथा ग्राम सभा सम्पन्न होने के उपरांत संकलित प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में कलेक्टर कार्यालय (पंचायत) को 29 अगस्त तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है।

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