नवापारा में हुआ विधिक सेवा शिविर का आयोजन

अम्बिकापुर : नवापारा में हुआ विधिक सेवा शिविर का आयोजन

WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
file_000000009a407207b6d77d3c5cd41ab0
WhatsApp Image 2026-06-26 at 00.16.05 (1)
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित जिन्दल के निर्देश में पैरालीगल वालेंटियर स्वाति चौबे द्वारा गुरुवार को नवापारा में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को उन्होंने 12 नवंबर 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अगर आपका कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो राजीनामा के आधार पर अपने प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मोटर दुर्घटना अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि जिसके पास ड्राइविंग लाईसेंस नहीं है उसे वाहन नहीं चलाना चाहिए तथा जिसके पास लाईसेंस नहीं है उसे अपनी वाहन भी चलाने के लिए नहीं देना चाहिए। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के बारे में बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार कोई किसी महिला को टोनही के रूप में पहचानेगा तो वह जुर्माने सहित 3 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा तथा छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 5 के अनुसार जो कोई टोनही के रूप में पहचानी गयी किसी महिला को शारिरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुचायेगा तो वह जुर्माने सहित 5 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा ।