
विश्रामपुर एसईसीएल विश्रामपुर रीजनल स्टोर में कार्यरत स्टोर कीपर जुगल किशोर सिंह को दूसरे की भूमि पर गलत तरीके से नौकरी पाने के आरोप सही पाए जाने पर प्रबंधन ने 32 वर्षों तक नौकरी करने के बाद बर्खास्त कर दिया।
एसईसीएल विश्रामपुर की कार्मिक प्रबंधक द्वारा बर्खास्तगी की इस कार्रवाई में उल्लेख किया गया है कि जुगलकिशोर चीफ स्टोर कीपर एसईसीएल विश्रामपुर का शिकायत प्राप्त हुई थी कि लोभान सिंह आ सुधा राम सिंह गोड निवासी शिवनन्दपुर के ग्राम करमपुर एसईसीएल द्वारा अधिग्रहित भूमि के एवज में भू-रूप में एसईसीएल विभाग में रोजगार प्राप्त किया था। नियुक्ति1991 में । यह नियुक्ति करमपुर की खसरा की 140817 की 0540 मी मानसिक नाम है तथा श्री जुगल किशोर सिंह को इस परिवार का एक सदस्य मानकर यह नौकरी मिली है जब भू-स्वामि श्रीभान सिंह ,राम सिंह के परिवार नहीं है तो गलत तरिके से एसईसीएल में रोजगार प्राप्त किया था। जुगल किशोर सिंह के विरुद्ध सभी शिकायत है सत्य पाई गई।
अंत में जुगल किशोर सिंह को कम्पनी में लागू प्रमाणित स्थायी आदेश की धारा 251, 269 एवं आरोपपत्र का जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया श्री जुगल किशोर सिंह के द्वारा ई-मेल के माध्यम से जवाब दिया गया। प्रकरण का विस्तृत विभागीय जांच किया गया।आरोपी कर्मचारी को अपने बचाव का समुचित एवं अवसर प्रदान किया गया था। कर्मचारी कार्यवाही की बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। जिसकी सूचना इस्तहार के माध्यम से सूचना दिया गया था परंत संतोषजनक जवाब नहीं मिला ।प्रकरण की गरमीरता को देखते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दण्ड स्वरूप जुगल किशोर सिंह को कम्पनी की सेवाओं से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है”।
साथ ही सलाह दी जाती है कि अपने बकाया राशि के हेतु विभागों में परिपत्र जमा करें एवं कम्पनी आवास विश्रामपुर कॉलोनी को क्षेत्रीय सुरक्षा विभाग बिश्रामपुर क्षेत्र को सुपुर्द कर देवें।
ऐसे अन्य प्रकरण भी है जांच उपरांत बर्खास्त किए जा सकते हैं -डॉ अमित सक्सेना
जुगल किशोर सिंह अरोरा की बर्खास्तगी की पुष्टि करते हुए एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक डॉ अमित सक्सेना ने कहा कि ऐसे कई प्रकरण लंबित है जिन्हें जांच करवाई के उपरांत बर्खास्त की करवाई होगी ।जो गलत है उसे सजा मिलेगी।