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सिनेमाघर मालिक तय कर सकते हैं कि बाहरी खानपान सामग्री लाने की अनुमति दी जाए या नहीं: न्यायालय
सिनेमाघर मालिक तय कर सकते हैं कि बाहरी खानपान सामग्री लाने की अनुमति दी जाए या नहीं: न्यायालय
नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि सिनेमाघर मालिकों को खानपान की सामग्री बेचने के नियम और शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है और वे तय कर सकते हैं कि थियेटर परिसर में बाहरी खाद्य पदार्थों को लाने की अनुमति दी जाए या नहीं।.
शीर्ष अदालत ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने जुलाई 2018 में राज्य के मल्टीप्लेक्स तथा सिनेमाघर मालिकों को निर्देश दिया था कि दर्शकों को थियेटर में उनकी खाद्य सामग्री और पानी लाने से नहीं रोका जाए।.