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उपासना स्थल सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण नहीं कर सकते : दिल्ली उच्च न्यायालय

उपासना स्थल सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण नहीं कर सकते : दिल्ली उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फुटपाथ से लगे दो धार्मिक परिसरों के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने की अनुमति देते हुए कहा है कि उपासना स्थल सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण तथा लोगों के एक बड़े हिस्से के लिए की जाने वाली विकास गतिविधियों को बाधित नहीं कर सकते हैं।.

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लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने कहा कि दो धार्मिक परिसरों के सामने स्थित फुटपाथ की चौड़ाई पैदल यात्रियों के लिए अपर्याप्त है, जो छह मीटर चौड़ी होनी चाहिए थी।.

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