ताजा ख़बरेंदेशब्रेकिंग न्यूज़

ITR Filing : जाने होम लोन लेने वालो को कितनी मिलती है छूट, देखे लिस्ट

अगर आप आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास एक महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या आप जानते हैं कि ITR Filing करते समय इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। धारा 80EEA के तहत itr filing  में इसके लिए आप 1.50 लाख तक के डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं।

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
c3bafc7d-8a11-4a77-be3b-4c82fa127c77 (1)

आइए, समझने की कोशिश करते हैं कि इसके नियम क्या हैं और कौन से ऐसे बिंदु हैं, जहां आपको इसके तहत बेनिफिट मिल सकता है।

धारा 80EEA को 2019 के बजट में पेश किया गया था, जिसमें 1.50 लाख तक की कटौती का प्रावधान था। इसमें एक व्यक्ति कुछ शर्तों के अधीन होम लोन पर ब्याज के संबंध में दावा कर सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त है। दरअसल, यह कटौती आपके लिए तब उपलब्ध है, जब आपका होम लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान मंजूर किया गया था और शर्त है कि खरीदे गए घर का स्टांप शुल्क 45 लाख रुपये से अधिक न हो।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

इसका मतलब साफ है कि यह कटौती होम लोन  की स्वीकृति की तिथि के आधार पर उपलब्ध है, न कि इसकी रिम्बर्समेंट तिथि के आधार पर। हॉउस प्रॉपर्टी की खरीद या निर्माण पूरा होने की तारीख का भी इससे कोई मतलब नहीं है।

आप निर्माण अवधि के दौरान इस कटौती का दावा कर सकते हैं, यदि आपने होम लोन पर ब्याज की कटौती के लिए धारा 24 के तहत निर्माणाधीन घर की कैटेगरी में दावा किया था। इस केस में यह कटौती होम लोन की पूरी अवधि के लिए उपलब्ध है। जब तक आप होम लोन चुका रहे हैं, तब तक आप इसका दावा कर सकते हैं।

Pradesh Khabar

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!