अनुसूचित जाति अंत्योदय एवं अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना के तहत ऋण उपलब्ध

महासमुन्द : अनुसूचित जाति अंत्योदय एवं अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना के तहत ऋण उपलब्ध

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वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति अंत्योदय स्वरोजगार योजना में लक्ष्य 426 तथा अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना में 36 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जाति अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

प्रभारी कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना अंतर्गत बेकरी कार्य, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस एवं स्वयं सहायता समूह का लेखा संधारण, हेयर कटिंग सैलून/ब्यूटी पार्लर, बच्चों की देखभाल (झूलाघर), बागवानी एवं नर्सरी पशुपालन एवं मुर्गी पालन फुटकर विक्रेता, मसाला उद्योग, कृत्रिम आभूषण निर्माण, अपाहिज एवं बुजुर्गों की देखभाल चाट निर्माण, व्यवसाय इलेक्ट्रिक मोटर पम्प मरम्मत, दोना पत्तल निर्माण व्यवसाय, स्टेशनरी फाईल मेकिंग व्यवसाय एवं अन्य व्यवसाय हेतु आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक जिले का मूल निवासी हो। आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक लाख 50 हजार तक हो तथा आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र सरपंच, पटवारी द्वारा जारी किये मान्य होंगे।

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उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत विधवा महिला, परित्यक्ता, शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनाओं एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकताएं दी जायेगी। योजना में इकाई लागत अनुसार 50 हजार से एक लाख तक ऋण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे। जिसमें 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार स्वीकृत ऋण पर अनुदान की पात्रता होगी। आवेदन पत्र तथा संबंधित जानकारी कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद एवं जनपद पंचायतों में कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं।