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दुबई की अदालत ने हेज फंड व्यापारी संजय शाह को 1.25 बिलियन डॉलर का भुगतान डेनमार्क को करने का आदेश दिया

दुबई की अदालत ने हेज फंड व्यापारी संजय शाह को 1.25 बिलियन डॉलर का भुगतान डेनमार्क को करने का आदेश दिया

दुबई, दुबई की एक अदालत ने भारतीय मूल के हेज फंड व्यापारी संजय शाह को टैक्स धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी ठहराते हुए डेनमार्क टैक्स प्राधिकरण को 4.6 बिलियन दिरहम (1.25 बिलियन डॉलर) का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने उनकी अंतिम अपील को भी खारिज कर दिया।
द नेशनल रिपोर्ट के मुताबिक, दुबई कोर्ट ऑफ कैशेशन ने इस महीने एक फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि शाह को पांच साल पहले डेनमार्क टैक्स प्राधिकरण (स्काट) द्वारा दायर एक दीवानी मामले (सिविल केस) के हिस्से के रूप में राशि का भुगतान करना होगा।

अदालत ने कहा कि शाह को डेनिश अधिकारियों को राशि पर अतिरिक्त 5 फीसदी ब्याज का भुगतान भी करना होगा, जो अगस्त 2018 में मामला दर्ज होने की तारीख से अर्जित हुआ था। डेनमार्क की टैक्स एजेंसी की ओर से काम करने वाली दुबई फर्म ओजीएच लीगल ने कहा कि इस पैसे को स्काट (एसकेएटी) को कैसे वापस किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है।

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पाम जुमेराह में रहने वाले 52 वर्षीय शाह को डेनमार्क की प्रत्यर्पण याचिका के बाद पिछले साल जून में दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसकी धोखाधड़ी योजना में दुबई पुलिस के अनुसार, लाभांश टैक्स रिफंड हसिल करने के लिए दुनियाभर के कई देशों के निवेशकों और कंपनियों की ओर से डेनिश ट्रेजरी में हजारों आवेदन जमा करना शामिल था। इस योजना में 126 फर्जी कंपनियां शामिल थीं।

इस साल अप्रैल में, कैसेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि टैक्स धोखाधड़ी के आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए शाह को डेनमार्क प्रत्यर्पित किया जाएगा। यूएई के एक अधिकारी ने पिछले महीने कहा था कि शाह के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।

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