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पैन-आधार लिंक नहीं करने वालों पर अब गिरेगी गाज! देना होगा भारी भरकम जुर्माना, देखें डिटेल…

बीते 30 जून को पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि इस बार भी लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाई जाएगी लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। अब आज यानी 1 जुलाई से आधार-पैन की लिंकिंग कराने पर पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि 30 जून तक आधार-पैन की लिंकिंग पर 1000 रुपये का चालान कटवाना पड़ रहा था।

नहीं उठा पा रहे होंगे इन सर्विस का फायदा

यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो आप कुछ सर्विस का फायदा नहीं उठा पाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से पैन नंबर बताना होता है। इसके अलावा यदि आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ने के बाद ही आईटीआर फाइल कर पाएंगे।

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पैन को दोबारा कैसे करें चालू?

यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 28 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन में बताया था कि कोई व्यक्ति अपने पैन को फिर से सक्रिय करने के लिए क्या कर सकता है। इसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति 1,000 रुपये की पेनाल्टी देकर पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। आपका पैन 30 दिनों में एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको पैन को दोबारा चालू कराने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना ही होगा। हालांकि, पैन को दोबारा चालू करने में लिंकिंग की तारीख से 30 दिन लगेंगे।

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