
शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार
बेमेतरा – प्रार्थी ने पुलिस चौकी कंडरका थाना बेरला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 6 मई को इसकी नाबालिक लड़की उम्र करीबन 15 साल घर से बिना बताये कहीं चले जाने कि रिपोर्ट पुलिस चौकी कंडरका थाना बेरला में अपराध सदर धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन पर अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल, सायबर सेल नोडल अधिकारी एवं एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की के द्वारा पुलिस चौकी कंडरका प्रभारी एवं चौकी स्टाफ को गुम / अपहृता की पता तलास करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान पुलिस चौकी कंडरका एवं बेमेतरा सायबर सेल टीम ने नाबालिग बच्ची गुम/अपहृता (बालिका) को 1 जुलाई को दुर्ग जिलें के जामुल भिलाई से दस्तयाब कर बरामद किया गया हैं। आरोपी सूरज ठाकुर द्वारा पीडिता को नाबालिक होना जानते हुए भी शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी सूरज ठाकुर पिता रमेश ठाकुर उम्र 23 वर्ष के विरुद्ध धारा 363, 366 क, 376, 376 (2) एन भादवि एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में पुलिस चौकी प्रभारी कंडरका सउनि डीएल सोना, प्रधान आरक्षक भूषण ठाकुर, आरक्षक संजय पाटिल, योगेश साहू, साइबर टीम आरक्षक पंचराम घोरबंधे, महिला आरक्षक मालती साहू का सराहनीय योगदान रहा।










