तीन दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज करें सभी कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचारी

तीन दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज करें सभी कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचारी

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राज्य शासन द्वारा एस्मा लागू करने के पश्चात जिला प्रशासन हुई सख्त

आवश्यक सेवा अंतर्गत एनएचएम कर्मचारियों को भी कार्यस्थल में उपस्थित होने के दिए गए निर्देश

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जयदीप मिश्रा/ न्यूज रिपोर्टर/सूरजपुर/ छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छन्नता निवारण अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंध समस्त कार्यों और स्वस्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी द्वारा कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध करती है। संदर्भित आदेश के पालन में हड़ताल से वापस कार्य पर तत्काल उपस्थित होने निर्देशित किया गया है।
राज्य शासन से एस्मा लागू करने के पश्चात जिला प्रशासन ने एनएचएम कर्मचारियों को नोटिस जारी कर तत्काल अपनी सेवाओं में उपस्थित होने का निर्देश एवं आदेश जारी किया है।
जिला अंतर्गत कार्यरत संविदा अधिकारी व कर्मचारी अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर हड़ताल पर हैं। जिससे लोक हित, नागरिक सेवाएं तथा शासकीय कार्य पर प्रभावित हो रहा है, और लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।
जारी किये गए सूचना के उपरांत भी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर एस्मा के अंतर्गत कार्यवाही किया जायेगा। हड़ताल में गये संविदा अधिकारी व कर्मचारी को यह सूचित किया जाता है, कि वे तीन दिवस के भीतर अपने कार्य पर व्यक्तिगत उपस्थिति दें, अन्यथा कार्यवाही के स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।