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6 साल की मासूम बेटी से रेप के आरोपी पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

राजस्थान। उदयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने 6 साल की मासूम बच्ची से रेप के आरोपी पिता को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पॉक्सो कोर्ट -1 के जज भूपेंद्र कुमार सनाढ्य ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।

मामला जून 2020 का है। पति से झगड़े के बाद पत्नी अपनी बेटी के साथ मायके आ गई थी। पति अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया था। वहां नाराज पत्नी उससे नहीं मिली थी। ऐसे में 6 साल की बेटी अपने पिता से मिलने बाहर आ गई थी। फिर पिता बेटी को ऑटो में बैठाकर सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसके साथ रेप किया था। रेप करने के बाद बेटी को बेसुध हालत में ससुराल के पास सड़क पर ही छोड़कर चला गया था। मां ने देखा तो बेटी के प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था। उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था, जहां वह करीब 6 माह तक भर्ती रही थी।

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कोर्ट ने टिप्पणी में लिखा कि अपराध करने के बाद भी आरोपी पिता को कोई पछतावा नहीं रहा। सजा का सुनाए जाने पर भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं। ऐसे में आरोपी नरमी का हकदार नहीं है। आरोपी का यह कृत्य दुर्लभतम से दुर्लभ की श्रेणी में आता है। इसे मृत्युदंड दिया जाना विधि सम्मत नहीं है, लेकिन आजीवन कारावास की सजा दिया जाना उचित है।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आदेश में लिखा कि सामान्य रूप से परिवार में बेटी पिता की लाडली होती है। वह अपनी मां के मुकाबले पिता से ज्यादा प्यार करती है। कमोबेश यही स्थिति पिता की भी होती है। आरोपी ने अपनी ही पुत्री से रेप करकेर उसका जीवन ही नरक बनाने का प्रयास किया। बल्कि पिता-पुत्री के विश्वास और खून के रिश्तों को शर्मसार करने का जघन्य अपराध किया है।

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