छत्तीसगढ़ताजा ख़बरें

BREAKING: GAD ने जारी किया आदेश, “रेप व छेड़खानी के आरोपियों को अब सरकारी नौकरी नहीं, पढ़िए खबर

रायपुर । छेड़खानी और रेप के आरोपियों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री की 15 अगस्त की घोषणा के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर दिये हैं। सभी विभागों को HOD, कमिश्नर, कलेक्टर को जारी निर्देश में GAD ने निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.27.06 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 8.56.40 PM (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.09.46 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.06.54 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.17.22 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.12.09 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.19.42 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.04.25 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.31.09 PM
WhatsApp-Image-2026-01-04-at-3.52.07-PM-1-207x300 (1)
53037c58-1c56-477e-9d46-e1b17e179e86

BIG BREAKING: जीएडी के निर्देश के मुताबिक ऐसे आरोपी, जिनके खिलाफ 354, 376, 376 क, 376 ख, 378 ग, 376 घ, 509, 493, 496 और 498 के अलावे पोस्को के तहत मामला दर्ज हो, उन्हे शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए प्रकरण के अंतिम निर्णय तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

BIG BREAKING: दरअसल छत्तीसगढ़ की सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम 4 में पहले से भी प्रावधान है कि “कोई भी उम्मीदार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी भी अपराध का दोषी ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन जहां तक किसी उम्मीदवार के खिलाफ न्यायालय में ऐले मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

Pradesh Khabar

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!