छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राज्यसरगुजा

Ambikapur : 17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित, नहीं होगी शराब की बिक्री, मतदान समाप्ति तक समस्त मदिरा दुकानों को पूर्णतः बंद रखे जाने के आदेश……….

विधानसभा निर्वाचन 2023

17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित, नहीं होगी शराब की बिक्री, मतदान समाप्ति तक समस्त मदिरा दुकानों को पूर्णतः बंद रखे जाने के आदेश……….

पी0एस0यादव/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// जिले में विधानसभा चुनाव निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से 15 नवम्बर से 17 नवम्बर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की सभी मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुन्दन कुमार ने दिए हैं।

a41ad136-ab8e-4a7d-bf81-1a6289a5f83f
ea5259c3-fb22-4da0-b043-71ce01a6842e
mantr
96f7b88c-5c3d-4301-83e9-aa4e159339e2 (1)

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी एवं मदिरा दुकानों, 62वीं बटालियन एफएल – 8 एवं देशी मदिरा भंडारण भंडारगार अंबिकापुर को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व अर्थात 15 नवम्बर 2023 की शाम 5ः00 बजे से 17 नवम्बर 2023 को मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त अवधि में समस्त मदिरा दुकानों को पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश दिए हैं। शुष्क अवधि में मदिरा का किसी भी प्रकार का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

Pradesh Khabar

8d301e24-97a9-47aa-8f58-7fd7a1dfb1c6 (2)
e0c3a8bf-750d-4709-abcd-75615677327f

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!