छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राजनीतिराज्यरायपुर

मास्क नहीं तो प्रवेश भी नहीं,कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य

मास्क नहीं तो प्रवेश भी नहीं,कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
c3bafc7d-8a11-4a77-be3b-4c82fa127c77 (1)

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस पर चिंता जताई है। राज्य शासन के एहतियात बरतने और हाई लेवल मीटिंग के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देशित किया है। उनके निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी किया है।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर हाईकोर्ट और जिला अदालतों में मास्क पहनकर आने के साथ ही सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी है।

रजिस्ट्रार जनरल ने सभी अदालतों को आदेशित किया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों सहित अन्य को सलाह दी जाती है कि वे मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही कोरोना नियंत्रण के सभी दिशा-निर्देशों पर अमल करने के लिए कहा गया है।

Pradesh Khabar

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!