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कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला केस में रायपुर की विशेष ED कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने अर्जी खारिज की। कोर्ट ने यादव समेत 4 आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया है। शनिवार को इस मामले में जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।

इनमें निलंबित IAS समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मीकांत तिवारी और दीपक टांक समेत राजेश चौधरी शामिल हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई। मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।

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ED कोर्ट में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील संजय श्रीवास्तव ने कोर्ट से बताया कि जो इनकम टैक्स का मुकदमा है, वही गलत है। ED का पूरा केस इनकम टैक्स के मुकदमे पर आधारित है। जब इनकम टैक्स का मुकदमा ही गैरकानूनी है तो ED का केस भी नहीं चलना चाहिए।

वकील का कहना है कि यह चीज बाद में आएगी। जमानत पर कोर्ट के फैसले के बाद कानून के जो रास्ते हैं उसमें हम आगे बढ़ेंगे। कोल स्कैम केस में 317 के तहत 4 आरोपियों की तरफ से उनके वकील ने गैर हाजिरी का आवेदन लगाया था, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी, राम प्रताप सिंह और अनुराग चौरसिया के खिलाफ 500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया है।

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