
ना हो चूक और ना कोई छूटे, सब पात्र महिलाओं को मिलें लाभ – कलेक्टर
ना हो चूक और ना कोई छूटे, सब पात्र महिलाओं को मिलें लाभ – कलेक्टर
बेमेतरा – बेमेतरा ज़िले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की महतारी वंदन योजना का महिला हितग्राहियों को लाभ देने के आवेदन पंजीयन का काम बीते 5 तारीख़ से शुरू कर दिया गया है। इन तीन दिनों में महिला एवं बाल विकास की ज़िले की 6 परियोजना में 78081 महिला हितग्राहियों का महतारी वंदन योजना में पंजीयन के फ़ार्म भरवाए गए है। गुरुवार को ज़िले की 6 परियोजना में 40234 महिला हितग्राहियों के फ़ार्म भरवाए गये। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने महिला बाल विकास अधिकारी को स्पष्ट कहा हैैं कि इस योजना में चूक की गुंजाइश नहीं सभी पात्र महिला हितग्राही को योजना का लाभ मिले।कोई हितग्राही छूटे नहीं, सभी पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिले, इसलिए सभी के आवेदन भरे जाये।
इन तीन दिनों में ज़िले की बेरला परियोजना में 22493, बेमेतरा में 9164, साजा में 16946 महिलाओं ने महतारी वंदन योजना में पंजीयन कराया। इसी प्रकार नवागढ़ परियोजना में 11243, नादघाट में 11330 और खण्डसरा में 6905 महिलाओं ने आवेदन भरे। साथ ही आवेदन की पोर्टल में अपलोड की प्रक्रिया भी की जा रही हैं। इस कार्य को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, परियोजना अधिकारियों और समस्त पर्यवेक्षक एकीकृत बाल विकास परियोजना, ग्राम पंचायत सचिव सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मैदानी अमलों के माध्यम से घर-घर सर्वे कर ऑफलाइन आवेदन भरवा रहे हैं। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि में सकारात्मक भूमिका निभा रहें है। अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा पूरे जोश के साथ काम को अंजाम दे रहे हैैं। ग्राम पंचायतों में शिविर लगा कर फ़ार्म भरवाए जा रहे है। सर्वे के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाता आदि दस्तावेजों की कमी होने पर शिविर में ही यह दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों को फॉर्म उपलब्ध कराये है। आवेदन पंजीयन ऑफलाइन/ऑनलाइन दोनों किया जा रहा है। यह कार्रवाई आगामी 20 फ़रवरी तक चलेगी।
उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगी। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र हैं। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने पर शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी से ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी हैं। अनंतिम सूची 21 फरवरी को जारी की जाएगी। अनंतिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च को किया जाएगा।