फसल बीमा योजना अंतर्गत असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से नुकसान/क्षति की दें तत्काल सूचना

फसल बीमा योजना अंतर्गत असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से नुकसान/क्षति की दें तत्काल सूचना

ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_14_44 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_53_50 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_08_26 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_16_13 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_22_41 PM
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)
17a09f88-37fa-496a-8923-b0e0bac9f15d

बेमेतरा – बेमेतरा जिलें के कुछ क्षेत्र में में बीते दिन हुई असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से अधिसूचित क्षेत्र में रबी फसलो को नुकसान होने की आशंका को देखते हुए हैैं। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने रबी फसलों को होने वाले संभावित नुकसान आँकलन के निर्देश दिये है। उन्होंने उप संचालक कृषि को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित किसानों को ज़रूरी कार्रवाई एवं सूचना दिये जाने निर्देशित किया हैैं।
उपसंचालक कृषि ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलो को नुकसान होने की स्थिति में बीमित किसानो को इसकी सूचना संबंधित बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी/कृषि विभाग/ राजस्व विभाग एवं बैंक को घटना के 72 घंटे के अंदर सूचना दिया जाना अनिवार्य हैैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कंडिका क्रमांक -14 (ख) अनुसार- स्थानीय आपदा की स्थिति मे यथा ओलावृष्टि जलप्लावन बादल फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से आगजनी के कारण अधिसूचित फसल में नुकसान होने की स्थिति में बीमित कृषक को उसके व्यक्तिगत खेत स्तर के आधार पर क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान हैं।
यदि किसी प्रभावित ग्राम इकाई में 25 प्रतिशत से ज्यादा हानि होती हैं, तो जिला स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा नमूना जाँच कर क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जावेगा। तदनुसार उस इकाई में सभी बीमित पात्र कृषको को क्षतिपूर्ति देय होगी। कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयक बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सीधे टोल फ्री नं0 1800-209-5959 पर या लिखित रूप से स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियो/संबंधित बैंक या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में निर्धारित समय-सीमा 72 घंटे के भीतर लिखित रूप से बीमित फसल के ब्यौरे तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेंगे।
अतः बेमेतरा जिले के कृषक बन्धुओं से अपील है कि फसल क्षति की सूचना सीधे क्रियान्वयक बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेसं के टोल फ्री नं. 1800-209-5959 पर या उनके व्हाट्सऐप नं.- 7030053232 पर या किसान शिकायत निवारण के टोल फ्री नम्बर 14447 पर अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों/संबंधित बैंक या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में निर्धारित समय-सीमा 72 घंटे के भीतर लिखित रूप से बीमित फसल के ब्यौरे तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेंगे।