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24 अप्रैल को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल को सम्पूर्ण दिवस तक बंद रहेगी मदिरा दुकानें

24 अप्रैल को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल को सम्पूर्ण दिवस तक बंद रहेगी मदिरा दुकानें

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गरियाबंद //कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत आगामी 26 अप्रैल को होने जा रहे मतदान कार्य के मद्देनजर 24 अप्रैल को सायं 06 बजे से 26 अप्रैल को सम्पूर्ण दिवस तक शुष्क दिवस घोषित करते हुए उक्त समयावधि में सभी प्रकार की मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश दिए है। इसी प्रकार मतगणना तिथि 04 जून को मतगणना स्थल क्षेत्रों की समस्त मदिरा दुकानों को सम्पूर्ण दिवस के लिए पूर्णतः बंद रखने के आदेश दिए है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तृतीय चरण में सीमावर्ती जिला रायपुर में 07 मई को मतदान होने के कारण गरियाबंद जिले के अंतर्गत स्थित राजिम (बाह्य) देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान को 05 मई को शाम 6 बजे से 07 मई को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 संबंधी कार्य निर्विध्न एवं निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल ने छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त तिथियों में शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर ने उक्त शुष्क दिवसों में किसी भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थानों से मदिरा का अवैध निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय – विक्रय, भंडारण तथा तस्करी न हो इस पर पूर्ण नियंत्रण करने के निर्देश दिए है। साथ ही शिकायत प्राप्त होने पर सख्ती से रोक लगाकर उन्हें जप्त करने की कार्यवाही भी करने के निर्देश दिए है।

Ashish Sinha

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