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नाबालिक को बहला फुसलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाकर अपहरण करने वाले को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर भेजा जेल

नाबालिक को बहला फुसलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाकर अपहरण करने वाले को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर भेजा जेल

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धुरकी थाना काण्ड संख्या 52/24, दिनांक 26.05.2024, धारा 363/366/376/506/34 भा द वि एवं 4 पोक्सो एक्ट के 19 वर्षीय आरोपी 1. अंशु कुमार, पिता शंकर विश्वकर्मा ,ग्राम गंगटी एवं 2. अंगद गुप्ता पिता संतोष साह ग्राम बिलासपुर को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर मिर्जापुर से गिरफतार कर भेजा जेल। इसकी जानकारी धुरकी थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि धुरकी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गंगटी एवं बिलासपुर गांव निवासी शंकर विश्वकर्मा का पुत्र अंशु कुमार एवं संतोष साह का पुत्र ने नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाकर अपहरण करने को लेकर धुरकी थाना में, दुसैया गांव के पीड़िता के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर कारवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर उतर प्रदेश के मिर्जापुर से गिरफ्तार कर न्यायालय के हिरासत में भेज दिया गया है।

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