स्वास्थ्य विभाग के लिपिक आनंद सिंह यादव के विरूद्ध फर्जी शिकायत पर नियम विरूद्ध निलंबन आदेश को कमिश्नर ने निरस्त कर किया बहाल!

स्वास्थ्य विभाग के लिपिक आनंद सिंह यादव के विरूद्ध फर्जी शिकायत पर नियम विरूद्ध निलंबन आदेश को कमिश्नर ने निरस्त कर किया बहाल!

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अम्बिकापुर। माननीय न्यायालय, आयुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.) के पारित आदेश दिनांक 06.08.2024 के माध्यम से आनंद सिंह यादव, सहा.ग्रेड-03, कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय महाविद्यालय अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 में कार्यरत थे। इनके विरूद्ध छ.ग. प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा सरगुजा अध्यक्ष द्वारा आनंद सिंह यादव के विरूद्ध पैसा लेने के संबंध में फर्जी शिकायत कर नियम विरूद्ध जांच कराकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग.द्वारा दिनांक 07.06.2024 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत नियम विरूद्ध निलंबित आदेश जारी किया गया था। नियम विरूद्ध पारित निलंबन आदेश से क्षुब्ध होकर माननीय न्यायालय, आयुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) के समक्ष नियमानुसार अपीलीय अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। अपीलीय आवेदन पत्र की विधिवत सुनवाई कर सीएमएचओ सरगुजा द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों की सत्यापित प्रति का परिशीलन किया गया। जिसमें पाया गया कि निलंबन करने के पूर्व सीएमएचओ के कार्यालय में समिति की जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था। इस प्रकरण से संबंधित पुष्टीकरण दस्तावेज एवं सम्पूर्ण सामग्री अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार किये बिना निलंबन आदेश पारित किया जाना नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है अतएव पूर्णविचारोपरांत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तारतम्य में विवेचना के आधार पर नियम विरूद्ध पारित निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए निलंबन से बहाल किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में आनंद सिंह यादव, सहा.ग्रेड-03 ने अपने मूल पदस्थापना स्थल में उपस्थिति दी गई।