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शर्तो के साथ मिली हाट-बाजार शुरू करने की अनुमति

प्रभा सिंह यादव/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// कोविड संक्रमण की धीमी रफ्तार को देखते हुए अम्बिकापुर राजस्व अनुभाग अंतर्गत हाट-बाजारों को निर्धारित शर्तों के अधीन संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस संबध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इंसीडेट कमाण्डर अम्बिकापुर प्रदीप साहू के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए है जो 30 जून से प्रभावशील होगा। जारी संशोधित आदेशानुसार अम्बिकापुर अनुविभाग के अंतर्गत हाट-बाजारों को हाट-बाजारों के संचालन के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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