Advertisement

सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर आप ने कहा – सत्यमेव जयते

सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर आप ने कहा – सत्यमेव जयते

नई दिल्लीः शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने आप नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन की जमानत मिलने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। सत्येन्द्र जैन को भी दो साल से अधिक जेल में रहने के बाद बेल मिली, उन्होंने कहा। क्या उनका अपराध था? यहाँ वे बार-बार लाल हो गए। पैसे भी नहीं मिले। मोदी ने गरीबों को मुफ्त चिकित्सा देने से रोकने के लिए इन्हें जेल में डाल दिया।

सोशल मीडिया एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा, “सत्येंद्र जैन को भी दो साल से ज़्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई।” उन्हें क्या करना पड़ा? इनके यहाँ कई बार लाल हो गए। एक रुपये भी नहीं मिले। उन्हें मोहल्ला क्लिनिक बनाकर दिल्ली के सभी लोगों को पूरा इलाज मुफ्त देना ही उनका अपराध था। मोदी ने इन्हें जेल में डाल दिया क्योंकि वे मोहल्ला क्लिनिक बंद करते थे और गरीबों को मुफ्त चिकित्सा देते थे। किंतु ईश्वर हमारे साथ है। ये भी आज रिहा हो गए हैं।

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj

AAP के सोशल मीडिया हैंडल एक्स ने बीजेपी को लक्ष्य किया है। “सत्यमेव जयते! शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाकर दिल्ली में स्वास्थ्य क्रांति लाने वाले सत्येंद्र जैन जी को कोर्ट से जमानत मिलने से BJP की एक और साजिश नाकाम हो गई है,” AAP ने कहा। आज फिर से पूरे देश को भाजपा का असली चेहरा दिखाई दिया है।

ध्यान दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के एक मामले में “सुनवाई में देरी” और “लंबे समय तक जेल में रहने” का हवाला देते हुए जमानत दे दी। 30 मई 2022 को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जैन को उनसे कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों में धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।

स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा, “मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद के मद्देनजर और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमा शुरू होने में लंबा समय लगेगा, आरोपी राहत के लिए पात्र है।”न्यायाधीश ने पचास हजार रुपये का जमानत बॉण्ड भरने और दो मुचलकों को पचास हजार रुपये की राहत देने का आदेश दिया। ईडी का मामला 2017 में सीबीआई द्वारा जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।

file_0000000093d882119d122d54d9d757b5
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.38
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40 (1)
WhatsApp-Image-2026-08-15-at-00.21.47