छत्तीसगढ़ब्रेकिंग न्यूज़राज्यसरगुजा

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व “द यूनियन’’ अंर्तराष्ट्रीय संस्था के ब्लूमवर्ग परियोजना के तहत् छत्तीसगढ़ के तीन जिलों को शीघ्र धूम्रपान मुक्त करने पर जोर

hotal trinatram
Shiwaye
nora
899637f5-9dde-4ad9-9540-6bf632a04069 (1)
nora
Shiwaye
hotal trinatram
durga123

ब्यूरो चीफ/सरगुजा//  राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व “द यूनियन’’ अंर्तराष्ट्रीय संस्था के ब्लूमवर्ग परियोजना के तहत् छत्तीसगढ़ के तीन जिलों को शीघ्र धूम्रपान मुक्त जिला करने संबंधित कार्यवाही तेज कर दी गई है, जिसमें जिला सरगुजा, बिलासपुर व रायपुर शामिल है। जिला सरगुजा में सर्वेक्षण का कार्य अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान एम्स को दी गई है जिसके द्वारा इस माह 30 जुलाई 2021 तक सर्वेक्षण का कार्य पुरा कर रिर्पोट भारत सरकार को सौंप दी जावेगी। सर्वेक्षण टीम 10 सदस्यीय होंगे जिनके द्वारा 05 टीम का गठन कर सरगुजा जिले के सभी विकासखण्डों में जाकर तम्बाकू से संबंधित कोटपा एक्ट के नियमन पर बारिकी से परीक्षण किया जावेगा। कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पाद का सेवन, बिक्री व विज्ञापन के लिए नियम निर्धारित है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक संस्थान में धूम्रपान निषेध का नियत प्रारूप में विनिर्दिष्ट बोर्ड जिसका आकार 60 CM X 30 CM का होना आवश्यक है। रूकने के स्थान जैसे लॉज, बार, जलपानगृह (हॉटल) में सिगरेट व तम्बाकू की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है और धूम्रपान में सहायक एशट्रे, माचिस, लाईटर का पाया जाना कोटपा एक्ट का उल्लंघन माना जाता है। तम्बाकू विक्रय संस्था में नाबालिग का बैठना या नाबालिग को तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर 07 वर्ष के जेल की सजा का प्रावधान संचालक पर किया जावेगा। तम्बाकू विक्री संस्थान को इस बावत् अपने ग्राहको को जानकारी देने हेतु बोर्ड लगाने हेतु निर्देश दिया गया है। सरगुजा के तम्बाकू विक्रेता संघ व थोक व्यापारी द्वारा इस बावत् पूर्व में सहयोग प्रदान करने की बात कही गई है। चालानी कार्यवाही में 10 जुलाई 2021 तक तम्बाकू बिक्री संस्थान पर चालानी कार्यवाही करने के लिए छूट दी गई है। 10 जुलाई 2021 के बाद पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, नगरपालिका, स्वास्थ्य व खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा व्यापक अभियान चलाकर योजनाबद्ध तरीके से नियमित चालानी कार्यवाही की जावेगी। इसके पूर्व चालानी कार्यवाही कर 70 हजार से ज्यादा राशि जुर्माना के रूप में वसूली की गई थी व 173 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये थे। वर्तमान में रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, आकाशवाणी चैक, खरसिया चैक, चांदनी चैक में अधिकतम धूम्रपान के क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित किया गया है। जिला प्रशासन सरगुजा द्वारा सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान किये जाने पर 1000.00 रूपये का जुर्माना अध्यारोपित किया गया है जिसमें 200.00 रूपये कोटपा एक्ट व 800.00 रूपये रेडक्रॉस मद में जमा किया जावेगा।

Pradesh Khabar

a9990d50-cb91-434f-b111-4cbde4befb21
rahul yatra3
rahul yatra2
rahul yatra1
rahul yatra

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!