छत्तीसगढ़राजनीतिराज्यसरगुजा

26 नवम्बर से जिले के समस्त ग्रामों में होगी ग्रामसभा

26 नवम्बर से जिले के समस्त ग्रामों में होगी ग्रामसभा

WhatsApp Image 2025-10-31 at 2.58.20 PM (1)
WhatsApp-Image-2025-10-31-at-2.41.35-PM-300x300
mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

अम्बिकापुर/ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर सरगुजा विलास भोसकर ने सरगुजा जिले के समस्त ग्रामों में 26 नवम्बर 2024 से ग्राम सभा आयोजित किए जाने आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच, सरपंच एवं सचिव का होगा।

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp-Image-2025-09-23-at-1.09.26-PM-300x300
IMG-20250923-WA0360-300x300
WhatsApp-Image-2025-09-25-at-3.01.05-AM-300x298
BackgroundEraser_20250923_132554448-1-300x298
WhatsApp Image 2025-11-23 at 11.25.59 PM

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!