
26 नवम्बर से जिले के समस्त ग्रामों में होगी ग्रामसभा
अम्बिकापुर/ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर सरगुजा विलास भोसकर ने सरगुजा जिले के समस्त ग्रामों में 26 नवम्बर 2024 से ग्राम सभा आयोजित किए जाने आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच, सरपंच एवं सचिव का होगा।