कोटपा एक्ट के तहत पुलिस, स्वास्थ्य एवं खाद्य व औषधि विभाग के संयुक्त दल ने की 28 चालानी कार्यवाही

कोटपा एक्ट के तहत पुलिस, स्वास्थ्य एवं खाद्य व औषधि विभाग के संयुक्त दल ने की 28 चालानी कार्यवाही

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अम्बिकापुर 01 दिसम्बर 2024/ सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत जिला मुख्यालय अम्बिकापुर में उल्लंघन करने पर पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य व औषधि विभाग के संयुक्त दल द्वारा शनिवार को चालानी कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल के निर्देशानुसार कोतवाली थाना अंतर्गत संयुक्त दल के द्वारा कोटपा अधिनियम के उल्लंघन करने पर चांदनी चौक, बौरीपारा, बंगाली चौक, रामानुजगंज नाका में बिना वैधानिक चेतावनी वाले सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद, पान-मसाला विक्रेता द्वारा बैठक व्यवस्था बनाकर सिगरेट पिलाने, सार्वजनिक स्थल में सिगरेट पीने वाले पर कार्यवाही करते हुए कुल 28 चालानी कार्यवाही करते हुए 3400 रूपये चालान काटी गई।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के पूर्णतः पालन करने के निर्देश पर संभाग आयुक्त श्री जी.आर.चुरेन्द्र द्वारा बीते 28 नवम्बर को संभाग के विभाग प्रमुखों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये तम्बाकू उत्पाद पर प्रभावी नियंत्रण के लिये कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने की बात कही गयी थी जिसके परिपालन में संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई है।

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कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थान जैसे चौक-चौराहे, हॉटल, रेस्टोरेंट, पार्क, सिनेमा गृह, लॉज में धूम्रपान को उपयोग किया जाना पूर्णतः वर्जित है। कोटपा एक्ट की धारा 6 के अनुसार शिक्षण संस्थानों कोचिंग सेंटर की 100 गज की दूरी तक तम्बाकू उत्पाद की बिक्री गैर कानूनी है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचा जाना या उपभोग करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (91 मीटर) की दूरी पर धूम्रपान अथवा तम्बाकू का क्रय-विक्रय तथा सेवन पूर्णतः वर्जित है। इसके बावजूद कई पान-मसाला विक्रेता के यहां धूम्रपान करते हुए व्यक्ति पाए गए जिनके ऊपर कोटपा अधिनियम के तहत 28 चालानी कार्यवाही करते हुए 3400 रूपये का चालान नियम विरूद्ध तम्बाकू विक्रय करने वाले पान मसाला संचालको पर काटा गया। भविष्य में सार्वजनिक स्थल, शैक्षणिक संस्थानों के समीप धूम्रपान करने वाले एवं अमानक रूप से तम्बाकू उत्पाद के क्रय विक्रय करने पर संचालनों के विरुद्ध सील बंद की कार्यवाही की जावेगी। पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत नियमित रूप से नशे के खिलाफ कोटपा अधिनियम के उल्लंघन करने पर चालानी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
खाद्य व औषधि निरीक्षक अनिल पैकरा, आलोक मौर्य, नवीन सिंह, प्रशांत कश्यप, मनोज पुलिस विभाग से डी.डी. सिंह, सुश्री लीना तिर्की, सुश्री शीला मिंज उपस्थित थे।