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नफरती भाषण : न्यायालय ने अवमानना याचिका में पक्षकारों की सूची से उत्तराखंड सरकार, डीजीपी को हटाया
नफरती भाषण : न्यायालय ने अवमानना याचिका में पक्षकारों की सूची से उत्तराखंड सरकार, डीजीपी को हटाया
नयी दिल्ली/ उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी और हरिद्वार में धार्मिक सभाओं में नफरती भाषण के मामलों में कथित तौर पर कार्रवाई नहीं होने के संबंध में कार्यकर्ता तुषार गांधी द्वारा दायर अवमानना याचिका में उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रमुख को पक्षकारों की सूची से हटा दिया।.
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उत्तराखंड सरकार की दलीलों का संज्ञान लिया कि हरिद्वार में नफरत भरे भाषणों से संबंधित एक याचिका अन्य पीठ के समक्ष लंबित है, इसलिए इसे यहां जारी नहीं रखा जा सकता है।.












