होली पर्व पर 14 मार्च को बंद रहेंगी शराब दुकानें, कलेक्टर ने किया शुष्क दिवस घोषित

होली पर्व पर 14 मार्च को बंद रहेंगी शराब दुकानें, कलेक्टर ने किया शुष्क दिवस घोषित

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अंबिकापुर, 04 मार्च 2025 – होली पर्व के अवसर पर जिले में 14 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। यह निर्णय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। कलेक्टर सरगुजा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस दिन जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, संलग्न अहाते, एफ.एल. 8 बार और मद्य भंडारगृह पूर्णतः बंद रहेंगे।

होली के दिन शराब की बिक्री, परिवहन और परोसने पर रोक
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 14 मार्च को शराब की बिक्री, परिवहन और परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान कोई भी शराब विक्रेता अपने प्रतिष्ठान नहीं खोल सकेगा। यदि किसी स्थान पर अवैध रूप से शराब बेचने या परोसने की सूचना मिलती है, तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।

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क्यों लगाया गया प्रतिबंध?
होली भारत का प्रमुख त्योहार है, जिसे रंगों और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अक्सर इस दिन शराब के सेवन से विवाद, सड़क दुर्घटनाएं और अन्य अप्रिय घटनाएं होने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार हर साल होली पर शुष्क दिवस घोषित करती है, ताकि लोग सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मना सकें।

शराब बंदी का सख्ती से होगा पालन
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या निजी स्थान पर शराब परोसने या पीने की अनुमति नहीं होगी। आबकारी विभाग और पुलिस टीम इस दिन कड़ी निगरानी रखेगी।

नागरिकों से सहयोग की अपील
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। यदि कहीं अवैध शराब बिक्री या सेवन की जानकारी मिले, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें।

सरगुजा जिले में हर साल होली पर शुष्क दिवस लागू किया जाता है और इस बार भी प्रशासन ने सख्ती से इसका पालन कराने की योजना बनाई है।