
गणेश विसर्जन के दौरान तेज ध्वनि में डीजे बजाने पर सीपत पुलिस की कार्रवाई, वाहन जप्त
बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर कार्रवाई। पुलिस ने पिकअप वाहन और डीजे सिस्टम जब्त किया, आरोपी पर कोलाहल अधिनियम और एमवी एक्ट के तहत मामला दर्ज।
तेज़ ध्वनि में डीजे बजाने पर सीपत पुलिस की कार्रवाई, वाहन और साउंड सिस्टम जप्त
बिलासपुर, 06 सितम्बर 2025। गणेश विसर्जन के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए डीजे बजाने पर सीपत पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार, ग्राम बिटकुला निवासी राम कुमार पोर्ते (उम्र 35 वर्ष, पिता – जगदीश सिंह) अपने पिकअप वाहन क्रमांक CG 10 BP 9556 को मॉडिफाई कर उसमें डीजे साउंड सिस्टम लगाकर तेज आवाज में बजा रहे थे। घटना गतवा तालाब, ग्राम सोंठी आम जगह पर हुई।
जाँच में पाया गया कि—
-
वाहन चालक शराब के नशे में था।
-
डीजे संचालन के लिए कोई अनुमति पत्र उपलब्ध नहीं था।
-
उच्च न्यायालय के आदेशों और पूर्व में दी गई समझाइश के बावजूद तेज ध्वनि में डीजे बजाया गया।
इस पर पुलिस ने वाहन और डीजे सिस्टम को ज़ब्त कर लिया। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 4, 5, 6, 15 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 208(2)(3)/177 व 185 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है।
सीपत पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि न्यायालय के निर्देशों का पालन करें और बिना अनुमति डीजे संचालन या तेज ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण फैलाने से बचें।