अंबिकापुर: खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन, पंचशील स्वीट्स पर ₹45 हजार का जुर्माना

खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन: अंबिकापुर के पंचशील स्वीट्स पर 45 हजार का जुर्माना

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अंबिकापुर, 12 सितम्बर 2025। सरगुजा जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जांच में अवमानक व मिथ्याछाप उत्पाद पाए जाने पर अंबिकापुर के पंचशील स्वीट्स, देवीगंज रोड पर ₹45,000 का जुर्माना लगाया गया है।

यह जुर्माना अब तक की कार्रवाई में सबसे अधिक है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और गुणवत्ता से समझौता करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी।

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जांच टीम ने सरगुजा जिले के कुल 19 प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर रायपुर स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजे थे। जांच रिपोर्ट में खामियां पाए जाने पर सभी प्रकरणों को न्याय निर्णयन अधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद विभिन्न फर्मों पर कुल ₹3.10 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

अन्य प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई

पंचशील स्वीट्स के अलावा अंबिकापुर के एसबी बाजार (₹35,000), बीकानेर नमकीन भंडार (₹20,000), आयुषी स्वीट्स (₹25,000), महामाया फूड एंड ग्रेन्स (₹25,000) सहित कई अन्य दुकानों और होटलों पर भी जुर्माना लगाया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने साफ किया कि खाद्य गुणवत्ता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।