जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य समिति सरगुजा द्वारा तम्बाकू के दुषप्रभाव के प्रति जनमानस का ध्यान आकृष्ट करने हेतु तम्बाकू नशा मुक्त सरगुजा का संदेश दिया गया।

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प्रभा सिंह यादव/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य समिति सरगुजा द्वारा तम्बाकू के दुषप्रभाव के प्रति जनमानस का ध्यान आकृष्ट करने हेतु सर्व शिक्षा मिशन स्काउट गाइड रेडक्रास, एन.एस.एस. एम.एस.व्ही.पी तथा स्कूली बच्चे मानव श्रृंखला बना कर तम्बाकू नशा मुक्त सरगुजा का संदेश दिया । सरगुजा की आबादी के 40 प्रतिशत जनसंख्या तम्बाकू नशा का सेवन करती है जिमें 36 प्रतिशत खाने एवं गुडाखू का उपयोग करने वाले व 4 प्रतिशत धुम्रपान करने के रूप में किया जाता है । तम्बाकू के सेवन से प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत से ज्यादा व्यक्तियों को जानलेवा कैंसर की बीमारी ब्लड प्रेशर दिल की बिमारी नपुसंकता लकवा जैसे गंभीर बिमारी के शिकार ग्रसित होते है । नाबालिकों को तम्बाकू / पान मसाला का सेवन करना / विक्रय करना बाल किशोर संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत एवं कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 06 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है । जिसकी सजा 07 साल की जेल व 01 लाख रुपये का जुर्माना। धुम्रपान को सार्वजनिक स्थल जैसे चौक-चौराहा, सिनेमाहाल उद्यान, कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान भोजनालय, होटल, आदि में धुम्रपान से वातावरण में फैले जहरीले रसायन को रोकने के लिए कोटपा एक्ट की धारा 04 के तहत पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। कोरोना काल में तम्बाकू का सेवन कोरोना संक्रमण को बढ़ाने वाला व कोरोना ग्रसित व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हुआ है। तम्बाकू का उपयोग व धुम्रपान छोड़ने का यही सही समय है ।इस कार्यक्रम में जन शिक्षण संस्थान सरगुजा के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कोविड जागरूकता व स्वच्छ सरगुजा का संदेश दिया गया । कार्यक्रम में जन शिक्षण संस्थान के निर्देशक एम. सिद्दीकी साक्षरता के जिला परियोजना अधिकारी गिरीश गुप्ता, गाईड कैप्टन  सुनिता दास एन.एस.एस की अपर्णा तिवारी रोको अउ टोको टीम के वालेन्टियर्स उपस्थित रहे ।