उत्तर बस्तर कांकेरछत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राजनीतिराज्य

कांकेर: करियापहार में तेंदुआ मृत मिला, चार आरोपी गिरफ्तार — पंजे व हथियार बरामद

कांकेर जिले के करियापहार में कुएँ से तेंदुए का शव बरामद, पंजे काटे जाने की पुष्टि। वन विभाग ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर पंजे और उपकरण जब्त किए। वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई जारी।

ग्राम करियापहार में तेंदुए की संदिग्ध मौत, चार आरोपी गिरफ्तार — पंजे बरामद

कांकेर वनमंडल की त्वरित कार्रवाई, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

उत्तर बस्तर कांकेर, 07 दिसंबर 2025। कांकेर वनमंडल के नरहरपुर परिक्षेत्र अंतर्गत देवी नवागांव परिसर, ग्राम करियापहार में 04 दिसंबर 2025 को एक गंभीर वन्यजीव अपराध उजागर हुआ। कृषक शिवराम नेताम और रामचंद नेताम के खेत (खसरा नंबर 139) स्थित कुएँ में एक नर तेंदुआ मृत अवस्था में मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग टीम मौके पर पहुँची एवं वनमण्डलाधिकारी कांकेर की उपस्थिति में तेंदुए के शव को बाहर निकाला गया।

WhatsApp Image 2025-10-31 at 2.58.20 PM (1)
WhatsApp-Image-2025-10-31-at-2.41.35-PM-300x300

निरीक्षण के दौरान पता चला कि तेंदुए के चारों पैर पंजों सहित काटकर गायब थे, जिससे मामला अत्यंत गंभीर माना गया। इसके बाद तीन सदस्यीय चिकित्सक दल ने मौके पर ही पोस्टमार्टम किया तथा वन्य प्रोटोकॉल अनुसार शव का दहन कराया गया। घटना पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

उड़नदस्ता दल व उच्च अधिकारियों की निगरानी में जांच तेज

घटना के बाद रायपुर से राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल एवं डॉग स्क्वाड भी जांच में शामिल हुआ।
मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त राजेश कुमार चंदेले (भा.व.से.),
मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) जगदलपुर श्रीमती स्टाइला मंडावी (भा.व.से.),
तथा वनमण्डलाधिकारी कांकेर श्री रौनक गोयल (भा.व.से.) के मार्गदर्शन में आरोपियों की तलाश तेज की गई।

चार आरोपी गिरफ्तार, पंजे एवं सामग्री बरामद

6 दिसंबर को जांच के दौरान ग्राम करियापहार के चार आरोपियों—

  • शत्रुघन पिता नारायण (51 वर्ष)
  • श्रवण पिता महेंद्र (19 वर्ष)
  • छबिलाल पिता बुधारू (35 वर्ष)
  • बुधारू पिता अमरसिंह (71 वर्ष)

के पास से तेंदुए के काटे हुए पैर (नाखून सहित) बरामद किए गए।
मौके पर ही जब्ती-पंचनामा तैयार किया गया।
साथ ही पंजा काटने में प्रयुक्त सामग्री—
कुल्हाड़ी, लकड़ी, कटारी, रस्सा आदि भी जब्त की गई।

वन विभाग ने चारों आरोपियों को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने ग्राम प्रमुखों के सहयोग की सराहना की तथा इसे गंभीर वन्यजीव अपराध मानते हुए आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।


 

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp-Image-2025-09-23-at-1.09.26-PM-300x300
IMG-20250923-WA0360-300x300
WhatsApp-Image-2025-09-25-at-3.01.05-AM-300x298
BackgroundEraser_20250923_132554448-1-300x298
WhatsApp Image 2025-11-23 at 11.25.59 PM

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!