प्रवर्तन निदेशालय (ED), पटना जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), पटना, बिहार के तत्कालीन उप महाप्रबंधक (DGM) प्रभांशु शेखर की करीब 2.85 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है।
ईडी के अनुसार, प्रभांशु शेखर द्वारा भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित आय को अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर निवेश किया गया था। कुर्क की गई संपत्तियों में बिहार और दिल्ली में स्थित फ्लैट व भूमि शामिल हैं। इसके अलावा चल संपत्तियों में बैंक बैलेंस, सोने-चांदी के आभूषण और बीमा पॉलिसियों में निवेश भी शामिल है।
ईडी की जांच के मुताबिक, यह कार्रवाई सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), पटना द्वारा दर्ज एफआईआर और आरोपपत्र के आधार पर की गई है। जांच में यह सामने आया कि 01 जनवरी 2016 से 23 सितंबर 2022 के बीच प्रभांशु शेखर ने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध आय अर्जित की, जिसे विभिन्न माध्यमों से वैध दिखाने की कोशिश की गई।
ईडी ने बताया कि आरोपी ने अवैध आय से चल-अचल संपत्तियां खरीदीं, कुछ रकम सीधे परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई और कुछ का उपयोग घरेलू खर्चों एवं महंगे सामान की खरीद में किया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।










