प्राकृतिक आपदा से हुई मौतों पर सरगुजा प्रशासन की कार्रवाई: मृतकों के परिजनों को 12 लाख रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत
अंबिकापुर (सरगुजा), 20 अगस्त 2026: अपर कलेक्टर सरगुजा द्वारा प्राकृतिक आपदा में अकाल मृत्यु के शिकार हुए तीन व्यक्तियों के निकटतम वारिसों को कुल 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। पानी में डूबने से हुई इन दुखद घटनाओं पर प्रत्येक मृतक के आश्रित को 4-4 लाख रुपये का सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- कुल स्वीकृत राशि: ₹12,00,000 (बारह लाख रुपये)
- प्रति परिवार राशि: ₹4,00,000 (चार लाख रुपये)
- प्रशासनिक प्रावधान: राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) खण्ड 6-4 के संशोधित प्रावधानों के तहत।
- मृत्यु का कारण: पानी में डूबने की वजह से।
लाभान्वित परिजनों और तहसीलों का विवरण
अपर कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सहायता राशि का वितरण तहसीलों के आधार पर निम्नानुसार किया गया है:
| तहसील / ग्राम | मृतक का नाम | वारिस/आश्रित का नाम | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|
| अंबिकापुर (भकुरा) | केन्दा राम | बिहानी पैकरा | ₹4,00,000 |
| लखनपुर (परसोड़ीकला) | संतोषी | वेदसाय | ₹4,00,000 |
| सीतापुर (रजपुरी) | मुरारी गुप्ता | राजकुमार गुप्ता | ₹4,00,000 |
RBC 6-4 के तहत मिला मुआवजा
अधिकारियों ने बताया कि यह मुआवजा राशि शासन के राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) खण्ड 6-4 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा राहत मद से जारी की गई है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने से प्रभावित परिवारों को इस कठिन समय में आर्थिक सहारा मिलेगा। संबंधित तहसीलदारों को सहायता राशि प्रभावितों के खातों में शीघ्र अंतरित करने के निर्देश दिए गए हैं।











