
गरियाबंद 30 जुलाई 2021
कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने छत्तीसगढ़ राज्य के निक्षपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार तथा राज्य शासन के गृह विभाग से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत कार्यवाही एवं गरियाबंद जिले के अनुविभाग स्तर से 02 से 06 अगस्त 2021 तक प्राप्त आवेदन का निराकरण करने हेतु जिला कोषालय अधिकारी श्री बी.के. तिवारी को अधिकृत किया है।












