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चुनाव आयोग के आदेश के नौ महीने बीत जाने के बाद भी देश की 68 मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के नए संविधान सामने नहीं आ सके

चुनाव आयोग के आदेश के नौ महीने बीत जाने के बाद भी देश की 68 मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के नए संविधान सामने नहीं आ सके हैं।

आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, कुल 73 मान्यता प्राप्त दलों में से सिर्फ 5 पार्टियों ने ही 8 दिसंबर 2025 के निर्देश के बाद अपने नए नियम रिकॉर्ड में दर्ज कराए हैं।

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इन 5 दलों में एआईएमआईएम, बीजू जनता दल, रिवोल्यूशनरी गोअन्स पार्टी, वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने 8 दिसंबर 2025 को यह आदेश इसलिए दिया था ताकि राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सके और उनके सभी संशोधनों संविधान को आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से अपडेट किया जा सके।

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