
बाल विवाह पर दी गई कानूनी जानकारी
दतिमा मोड़- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव के निर्देशानुसार व तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष महोदय जी.के. नीलम जी के मार्गदर्शन में ग्राम कोटेया में चल रहे सात दिवसीय एनएसएस शिविर में पैरा लीगल वालेंटियर विकास कुमार प्रजापति द्वारा एनएसएस के छात्राओं को बाल विवाह विषय पर कानूनी जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह हमारे समाज में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। कानूनों की जानकारी के अभाव व जागरूकता की कमी के कारण हम बाल विवाह चोरी छुपे करते हैं जिसका दुष्परिणाम भी सामने आते है हमको कानून के अनुसार ही विवाह करना चाहिए जब लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 हो जाए उसके बाद ही विवाह करना चाहिये हमको अपने गांव में बाल विवाह पर प्रचार प्रसार करना होगा ताकि समाज में इस बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके बाल विवाह होने से बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है उनकी पढ़ाई छूट जाती है उनके सपने टूट जाते हैं इसलिए हमें संकल्प लेना है कि बाल विवाह न करेंगे ना ही होने देंगे। शिविर में एन. एस. एस. के कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर एम सी हीमधर एम एस सोनवानी, ओम प्रकाश जायसवाल, रोहित कुमार साहू, कु. सबाना बेगम और कार्यक्रम की संचालिका रीता गिरि,स्काउट गाइड के शिक्षक गोवर्धन सिंह और सभी छात्राएं उपस्थित थे।
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