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आर्यन ख़ान के सामने हाईकोर्ट ने रखी 14 शर्तें, उल्लंघन हुआ तो रद्द होगी ज़मानत

आर्यन ख़ान के सामने हाईकोर्ट ने रखी 14 शर्तें, उल्लंघन हुआ तो रद्द होगी ज़मानत

मुंबई क्रूज़ ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख़ ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को गुरुवार को ज़मानत मिलने के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ज़मानत की शर्तें बताई हैं.

गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में आर्यन सहित अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को ज़मानत दी थी. इस ज़मानत के साथ 14 शर्तें रखी गई हैं, जिनका उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द हो जाएगी.

आर्यन ख़ान की ज़मानत हो गई है लेकिन अभी औपचारिकताओं की वजह से वो अभी भी मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में अपनी रिहाई का इंतज़ार कर रहे हैं.

कोर्ट की ओर से लागू की गई शर्तें –

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हर अभियुक्त को एक लाख रुपये का मुचलका भरना होगा.अभियुक्तों को इस बात का खयान रखना होगा कि इस तरह के किसी मामले में दोबारा शामिल ना हों.अभियुक्त किसी भी सह-अभियुक्त से संपर्क नहीं करेंगे, या इस मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरीक़े से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे.ये मामला जब तक एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट के पास है तब तक अभियुक्त ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इस केस पर कोई असर पड़े.अभियुक्त सीधे या किसी के ज़रिए गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे.सभी अभियुक्तों को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा.अभियुक्त इस केस को लेकर टेलीविजन, प्रिंट या सोशल मीडिया पर भी कोई बयान या टिप्पणी नहीं देंगे.एनडीपीएस के स्पेशल जज की अनुमति के बिना अभियुक्त देश से बाहर नहीं जाएंगे.मुंबई से बाहर जाने के लिए अभियुक्तों को जांच अधिकारी को सूचित करना होगा और उन्हें ज़रूरत की जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी.अभियुक्तों को हर शुक्रवार 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच एनसीबी के दफ़्तर जा कर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.जब तक कोई ज़रूरी कारण न हो, कोर्ट में सुनवाई की हर तारीख पर अभियुक्तों को उपस्थित होना होगा.एक बार जब केस का ट्रायल शुरू हो जाए तो अभियुक्त किसी भी तरह ट्रायल में देरी का कारण नहीं बनेंगे.जब भी जांच के लिए एनसीबी अभियुक्तों को बुलाएगी, उन्हें उपस्थित होना होगा.इन शर्तों का उल्लंघन होने पर ये ज़मानत रद्द हो जाएगी.

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मंगलवार से आर्यन ख़ान की ज़मानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी और तीन दिन तक चली बहस के बाद कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दी है.

बीते तीन सप्ताह से आर्यन ख़ान जेल में बंद थे और दो बार उनकी ज़मानत की अर्जी निचली अदालत में ख़ारिज की जा चुकी थी.

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