मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी सूरत की अदालत में हुए पेश

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मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी सूरत की अदालत में हुए पेश

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते शुक्रवार को सूरत की एक अदालत में अपने ख़िलाफ़ दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि केस में बयान दर्ज कराया है.

ये मामला साल 2019 में कर्नाटक के कोलर में दिए गए एक भाषण के दौरान मोदी उपनाम पर उनकी टिप्पणी से जुड़ा है.

सूरत के बीजेपी विधायक पुर्नेश मोदी द्वारा दायर कराए गए इस मामले में राहुल गांधी अब तक तीन बार कोर्ट के सामने पेश हो चुके हैं.

बीते 26 अक्टूबर को कोर्ट ने राहुल गांधी से 3 बजे से 6 बजे के बीच अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा था.

अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू के अनुसार बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया में राहुल गांधी ने अदालत द्वारा पूछे गए ज़्यादातर सवालों के जवाब में कहा कि उन्हें नहीं पता है.

कोर्ट ने ये सवाल कोलर के तत्कालीन चुनाव अधिकारी और भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए एक वीडियोग्राफ़र के बयान के आधार पर किए.

जब चीफ़ ज़्युडिशियल मजिस्ट्रेट एएन दवे ने पूछा कि क्या उन्हें ये बात पता थी कि अरुण कुमार को चुनाव आयोग द्वारा रैली का वीडियो बनाने के लिए अधिकृत वीडियोग्राफ़र के रूप में नियुक्त किया गया है.

इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है.

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इसके साथ ही राहुल गांधी ने कोर्ट द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के जवाब भी ना में दिए.

इससे पहले राहुल गांधी जून 2021 और अक्टूबर 2019 में कोर्ट के सामने पेश हुए थे और उन्होंने ख़ुद को निर्दोष बताया था.

साल 2019 में संसदीय चुनावों के दौरान पुर्नेश मोदी ने अप्रैल में राहुल गांधी के ख़िलाफ़ केस दर्ज कराया था.

उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि 13 अप्रैल को एक चुनावी जनसभा संबोधित करते हुए गांधी ने कहा था,“सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है?”

पिछले महीने पुर्नेश मोदी को भूपेंद्र पटेल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है.