रायपुर : हथकरघा सहकारी संघ एवं खादी बोर्ड द्वारा निर्मित सामग्रियों का अनविार्य रूप से क्रय किया जाए : मुख्यमंत्री

रायपुर : हथकरघा सहकारी संघ एवं खादी बोर्ड द्वारा निर्मित सामग्रियों का अनविार्य रूप से क्रय किया जाए : मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री ने दिए सभी शासकीय विभागों को कड़े निर्देश,निर्देशों का उल्लंघन पर अधिकारी होंगे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी

रायपुर, 17 दिसम्बर 2021मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी शासकीय विभागों को हथकरघा सहकारी संघ एवं खादी बोर्ड द्वारा निर्मित सामग्रियों का ही अनिवार्य रूप से क्रय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हथकरघा संघ एवं खादी बोर्ड के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है कि उन्हीं सामग्रियों की आपूर्ति विभागों को की जाए जो केवल राज्य के बुनकरों द्वारा निर्मित हैं।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात पर कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की है कि उनके निर्देश के बाद भी कुछ शासकीय विभागों द्वारा हथकरघा सहकारी संघ एवं खादी बोर्ड द्वारा निर्मित सामग्रियों का क्रय नहीं किया जा रहा है। इसे गम्भीरता से लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अनिवार्य रूप से शासकीय विभागों में हथकरघा सहकारी संघ एवं खादी बोर्ड द्वारा निर्मित सामग्रियों की खरीदी की जाए। उनके निर्देशों का उल्लंघन होने पर इसके लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से दोषी होंगे।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के बुनकरों के संरक्षण और उन्हें सतत रूप से आजीविका के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में भी यह निर्देश जारी किये जा चुके है कि शासकीय विभाग आवश्यकतानुसार हथकरघा सहकारी संघ एवं खादी बोर्ड द्वारा निर्मित सामग्रियों का क्रय अनिवार्य रूप से की जाए। किन्तु अभी भी यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि कुछ विभागों द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने पुनः कड़ी चेतावनी देते हुए सभी शासकीय विभागों को हथकरघा संघ एवं खादी बोर्ड से ही आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने हथकरघा संघ एवं खादी बोर्ड के अधिकारी भी यह सुनिश्चित करने कहा है कि उनके द्वारा उन्ही सामग्रियों की आपूर्ति विभागों को की जाए जो केवल राज्य के बुनकरों द्वारा निर्मित हों। अन्य राज्यों में निर्मित अथवा राज्य के बुनकरों द्वारा निर्मित न होने वाली किसी भी सामग्री का प्रदाय, क्रय किये जाने पर इन निर्देशों के उल्लंघन करने वाले अधिकारी व्यक्तिगत रूप से दोषी होंगे।