रायगढ़ : कलेक्टर भीम सिंह ने मनमाने तरीके से वाहनों में रिफ्लेक्टर पट्टी लगाने की शिकायतों पर कार्यवाही के दिये थे निर्देश

रायगढ़ : कलेक्टर भीम सिंह ने मनमाने तरीके से वाहनों में रिफ्लेक्टर पट्टी लगाने की शिकायतों पर कार्यवाही के दिये थे निर्देश

पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने तत्काल अनुमति की निरस्तआगे शिकायत मिलने पर होगी विधिसम्मत कार्यवाही

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रायगढ़, 23 दिसम्बर2021जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में रोकथाम को लेकर वाहनों में रेडियम/रिफ्लेक्टर पट्टी लगाने को लेकर हो रही मनमानी के संबंध में मिल रही शिकायतों को कलेक्टर भीम सिंह ने संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिषेक मीणा को उक्त शिकायतों पर कार्यवाही करने निर्देशित किया था। जिसके तहत पुलिस अधीक्षक मीणा ने रेडियम/रिफ्लेक्टर पट्टी लगाने हेतु मो.हुसैन को प्रदाय की गई अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है और आगे इस प्रकार की शिकायतें मिलने पर संबंधित के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिये हैं।

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ज्ञात हो कि जिला स्तर पर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के कारणों के अवलोकन पर पाया गया कि वाहनों में रेडियम/रिफ्लेक्टर पट्टी के नहीं होने से रात्रि में स्पष्ट दृश्यता के अभाव में सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही है एवं दुर्घटना उपरंात गोल्डेन ऑवर में मौके पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध न होने की स्थिति में गंभीर प्रकरणों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ी है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए समाजसेवी संस्था मानव जीवन फाउंडेशन के प्रतिनिधि मो.हुसैन के अनुरोध पर ऐसे वाहन जिनमें रेडियम/रिफ्लेक्टर पट्टी एवं फस्र्ट स्वेच्छापूर्वक लगवाना चाहते हो, ऐसे वाहन में रिफ्लेक्टर/रेेडियम पट्टी एवं फस्र्ट एड बॉक्स उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त अनुमति की अनिवार्य शर्त थी कि वाहन मालिकों द्वारा इच्छा जताये जाने पर ही उनके वाहनों में रेडियम/रिफ्लेक्टर पट्टी को लगाया जाएगा एवं फस्र्ट एड बॉक्स को उपलब्ध कराया जाएगा, ना कि उन्हें बाध्य करके ऐसा किया जाएगा। वाहन चालकों एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आवेदक द्वारा मनमाने तौर पर कार्य करने की जानकारी प्राप्त हुई है। अत: दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने से समाजसेवी संस्था मानव जीवन फाउंडेशन के प्रतिनिधि मो.हुसैन को प्रदाय की गई अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। अगर भविष्य में समाजसेवी संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार कार्य किया जाता है तो उन पर विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।