नयापरा, बंगलापारा, डीएनके और करलखा माइक्रो कंटेन्टमेंट घोषित

नारायणपुर : नयापरा, बंगलापारा, डीएनके और करलखा माइक्रो कंटेन्टमेंट घोषित

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मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य कारणों से घर के बाहर निकलना रहेगा प्रतिबंधित

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नारायणपुर 12 जनवरी  2022 जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत् जिले के संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच हेतु प्रेषित किये गये थे, जिसमें नगर पालिका अंतर्गत नयापारा में 5 व्यक्ति, बंगलापरा में 4 व्यक्ति, डीएनके (दिनदयाल कॉलोनी) में 2 व्यक्ति और करलखा में 1 व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से फैलाव को र्दृिष्टगत रखते हुए
नयापारा कंटेन्मंेट जोन 1 में पूर्व दिषा नयापारा वार्ड की ओर जाने वाली सड़क तक, पष्चिम दिषा शासकीय रिक्त भूमि तक, उत्तर दिषा लोकेष मरकाम के मकान तक और दक्षिण दिषा देवनाथ उसेण्डी के शासकीय मकान तक, नयापारा कंटेन्मंेट जोन 2 में पूर्व दिषा आरईएस कॉलोनी की ओर जाने वाली सड़क तक, पष्चिम दिषा नयापारा से बस स्टैण्ड जाने वाली सड़क तक, उत्तर दिषा नयापारा से पुराना बस स्टैण्ड जाने वाली सड़क तक, दक्षिण दिषा सोमसिंह नाग के मकान तक, नयापारा कंटेन्मंेट जोन 2 में पूर्व दिषा में नयापारा की ओर जाने वाली सड़क तक, पष्चिम दिषा हाई स्कूल मैदान तक, उत्तर दिषा शासकीय रिक्त भूमि तक, दक्षिण दिषा कृष्ण वड्डे के शासकीय मकान तक, बंगलापारा वार्ड 4 में पूर्व दिषा रिक्त शासकीय भूमि तक, पष्चिम दिषा अंतागढ़ से नारायणपुर मुख्य मार्ग तक, उत्तर दिषा आटो मोबाईल दुकान तक, दक्षिण दिषा प्रेम शंकर देवांगन के मकान तक, डीएनके वार्ड 2 में पूर्व दिषा दिनदयाल कॉलोनी से अटल आवास जाने वाली सीसी सड़क तक, पष्चिम दिषा शासकीय तालाब तक, उत्तर दिषा दिनदयाल मकान क्र. 41 तक, दक्षिण दिषा दिनदयाल मकान क्रमांक 43 तक, डीएनके वार्ड 2 में पूर्व दिषा महेष पिता जयलाल पुजारी के मकान तक, पष्चिम दिषा सिबोध पिता आनंदीनाथ मिश्रा के मकान तक, उत्तर दिषा दिनदयाल कॉलोनी से अटल आवास जाने वाली सीसी सड़क तक, दक्षिण दिषा रिक्त शासकीय भूमि तक, करलखा में पूर्व दिषा संजू के घर तक, सुखयारिन के घर तक, उत्तर दिषा ज्ञान के घर तक, दक्षिण दिषा लहरसिंह के घर तक मांइक्रो कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकाने, हाट-बाजार एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेष पर्यन्त बंद रहेंगे। इसके साथ ही घर पहॅुच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी। सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस, पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जावेगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस, कान्टेक्ट ट्रैसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्यवाही की जावेगी।

जिले में घरेलू हिंसा के प्ररकणों का किया जा रहा त्वरित निराकरण