
विधिक सेवा प्राधिकरण में जिले के थानों में पैरालिगल वालिंटियर की नियुक्ति, सिटी कोतवाली में ज्ञानेश की नियुक्ति
गरियाबंद।छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर के ज्ञापन क./701/CGSLSA writ/2023 बिलासपुर के निर्देशानुसार एवं उच्चतम न्यायालय के Writ Petition (Civil) No. 427/2022 बचपन बचाओ आंदोलन विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश 19 सितंबर 2022 के परिपालन में पैरालिगल वालिंटियर के पद पर गरियाबंद जिले के विभिन्न थानों में पैरालिगल वालिंटियर की नियुक्ति किया गया,जिसमे गरियाबंद सीटी कोतवाली में ज्ञानेश तिवारी, मैनपुर थाना अरुण कुमार यादव,पीपरछेड़ी झारेन्द साहू, इंदागाव जगेश्वर जगत,पायलिखण्ड घनश्याम कश्यप, अमलिपदर पंकज मांझी,राजिम टिकेश्वर यादव,पांडुका कोमल निषाद,अजाक थाना गरियाबंद में नेहरू टण्डन, छूरा कमलेश कश्यप,शोभा थाना तामेश्वर देवांगन और देवभोग थाना के लिए सिध्देश्वर सिंह की नियुक्ति किया गया।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का शुरुआत से ही लक्ष्य रहा है कि “न्याय” को जरूरतमंद लोगों के दरवाज़े तक बिना रोक-टोक के पहुँचाया जाये।इसी बात को ध्यान में जिले के सभी थानों में की गई है। पैरालीगल वालेंटियर्स की नियुक्ति थाने में महिला अपराध एवं बाल अपराध पर रहेगी विशेष नजर तथा आनेवाले लोगों को देंगे कानूनी जानकारी उच्चतम न्यायालय द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन वि यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश में दिये गये निर्देशानुसार गुमशुदा बच्चों और बच्चों के खिलाफ होनेवाले अपराधों के लिये जिले के सभी थानों में पैरालीगल वालेंटियर्स की नियुक्ति की गई है। ये पैरालीगल वालेंटियर्स जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के देखरेख में काम करेंगे। वर्तमान में जिले के सभी पुलिस थानों में एक-एक पैरालीगल वालेंटियर्स नियुक्त कर दिया गया है। इन लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के कार्यालय में कानून संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के सचिव प्रवीण मिश्रा ने बताया कि प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश संतोष शर्मा के मार्गदर्शन में यह नियुक्ति की गई है तथा सभी नियुक्त पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा अपने कार्यस्थल थाने में उपस्थित हो गये हैं।ये पैरालीगल वालेंटियर्स थाने में आनेवाले लोगों को विधिक जानकारी देंगे तथा उनके द्वारा थाने में दिये गये आवेदन के उपरांत उस पर हुई कार्यवाही की जानकारी देंगे। इसके अलावा मुख्य रूप से पैरालीगल वालेंटियर्स बचपन बचाओं आंदोलन के निर्देश के तहत मुख्य रूप से बच्चों व ,महिलाओं से संबंधित अपराधों, विशेष रूप से थानों में आनेवाले व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेंगे और उनको वहां कानूनी प्रक्रियाओं आदि के संबंध में सुक्ष्मता से जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त संबंधित थाना प्रभारियों के सहयोग से थानों में गुमशुदा प्राप्त होनेवाले बच्चों को उनके परिवार तक पहुंचाना सुनिश्चित करने,उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने इत्यादि विषयों पर कार्य करेंगे। थाना में दर्ज सभी मामलों को लेकर सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे। प्राधिकरण के द्वारा थानों में पदस्थ पैरालीगल वालेंटियर्स के प्रतिदिन के काम के संबंध में मानिटरिंग भी की जायेगी।