रायपुर : 10वीं बोर्ड की 15 अप्रैल और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 3 मई से।

रायपुर : 10वीं बोर्ड की 15 अप्रैल और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 3 मई से

कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन के कारण अनुपस्थित परीक्षार्थियों को विशेष परीक्षा में बैठने की होगी अनुमति

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रायपुर, 06 अप्रैल 2021 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने कोरोना संक्रमण की वजह से छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसको ध्यान में रखते हुए 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन मोड में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 15 अप्रैल से एक मई तक तथा 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 3 मई से 24 मई तक ऑफलाइन मोड में आयोजित होंगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा छात्रहित में लिए गए निर्णय के अनुसार छात्रों के प्रवेश पत्र तथा परीक्षा केन्द्रों के अधिकारियों-कर्मचारियों के ड्यूटी आदेश के आधार पर परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने की अनुमति रहेगी। बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि जो परीक्षार्थी कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन आदि के कारण किसी विषय या सभी विषयों की परीक्षा में अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी अंकसूची में अनुपस्थित न रहकर ष्ब्ष् लिखा जाएगा। ऐसे विद्यार्थी को उन विषय में अंक नहीं दिए जाएंगे परन्तु उसे पास श्रेणी में उत्तीर्ण माना जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जिनकी अंकसूची में ष्ब्ष् अंकित है। उनके लिए पूरक परीक्षा के साथ विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी और विशेष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी अंकसूची में ष्ब्ष् के स्थान पर प्राप्तांक अंकित कर पुनरीक्षित अंकसूची जारी की जाएगी और उन्हें श्रेणी भी दी जाएगी।

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माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी मान्यता प्राप्त शालाओं को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश से लेकर छात्रों की बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के साथ ही कक्ष की बैठक क्षमता के अनुरूप 50 प्रतिशत छात्रों को ही उस कक्ष में बैठाएं जाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी छात्रों, शिक्षकों और शालाओं के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। परीक्षा केन्द्र को सेनेटाईज करने के साथ ही छात्रों, शिक्षकों एवं शालाओं के अधिकारियों-कर्मचारियों के हाथों को सेनेटाइज करने की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना पीड़ित छात्र को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

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