कोरबाछत्तीसगढ़राज्य

कोरबा : कोरोना संक्रमण को लेकर फिर बदला दुकानें खुलने-बंद होने का समय, कलेक्टर ने जारी किया निर्देश।

साकेत वर्मा ब्यूरो चीफ कोरबा

WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.27.06 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 8.56.40 PM (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.09.46 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.06.54 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.17.22 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.12.09 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.19.42 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.04.25 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.31.09 PM
WhatsApp-Image-2026-01-04-at-3.52.07-PM-1-207x300 (1)
53037c58-1c56-477e-9d46-e1b17e179e86

अभी कोरबा में नही होगा लाॅकडाउन, कोरोना पर प्रतिदिन समीक्षा और पैनी नजर…रेस्टोरेंट एवं होटल-ढाबा में इनडोर डायनिंग एवम दुकानें सुबह छह बजे से दोपहर 03 बजे तक ही खुलेंगी…

 

● कोरोना संक्रमण को लेकर फिर बदला दुकानें खुलने-बंद होने का समय, कलेक्टर ने जारी किया निर्देश
● अब व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानें सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक ही खुलेंगी
रेस्टोरेंट एवं होटल-ढाबा में इनडोर डायनिंग सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक,
रेस्टोरेंट एवं होटल-ढाबा से होम डिलीवरी की सुविधा रात नौ बजे तक
● कोरोना की स्थितियों पर प्रशासन की पैनी नजर, अभी अण्डर कंट्रोल: कलेक्टर श्रीमती कौशल

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

कोरबा :- जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने आज सभी प्रकार की दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने-बंद होने का समय एक बार फिर बदल दिया है। अब जिले के सभी नगरीय निकायों में सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें सुबह छह बजे खुलकर दोपहर तीन बजे बंद होंगी। इसी तरह रेस्टोरंेट, होटल और ढाबों में सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक ही बैठकर भोजन और नाश्ते की अनुमति होगी। लेकिन पार्सल लेने और टेक अवे तथा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि नौ बजे तक रहेगी। चैपाटी और अस्थाई ठेले भी दोपहर तीन बजे बंद हो जाएंगे। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इस संबंध में जरूरी आदेश आज जारी कर दिया है। यह आदेश जिले के सभी पांचो नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू होगा।
जारी किए गए आदेश में दुकानों में खरीददारी के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने एवं कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करने और ग्राहकों से पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदारों को दी गई है। कोविड प्रोटोकाॅल के उल्लंघन, दुकानों में भीड़ इकट्ठी होने, सोशल डिस्टंेसिंग का पालन नहीं करने, मास्क के बिना खरीदी-बिक्री करने पर संबंधित व्यक्तियों के साथ-साथ दुकानदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया संचालक सभी लोगों से कोरोना के संबंध में खबरों के प्रकाशन या उन्हें वायरल करने में ऐहतिहात और विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है।
जारी आदेशानुसार पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर्स इस नियंत्रण से मुक्त रहेंगे तथा अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। सभी व्यापारियों तथा उनके कर्मचारियों सहित ग्राहकों को भी खरीददारी के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद होने के समय को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों को अपने दुकान में बेचने के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने आए ग्राहकों को मास्क का विक्रय किया जा सके उसके उपरांत ही वस्तुओं की खरीददारी की जाए। प्रत्येक दुकान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग के लिए सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। किसी बाजार या किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय और दुकानें बंद कर दिए जाएंगे। उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यापारी के द्वारा उपरोक्त शर्तांे मंे से किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान को 15 दिन के लिए सील कर बंद करने और नियमानुसार निर्धारित जुर्माना या महामारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
कलेक्टर श्रीमती कौशल ने सभी एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, सी.एस.पी, एस.डी.ओपी, तहसीलदारों एवं थानेदारों को इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने प्रभार क्षेत्र में सतत भ्रमण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी इंसीडेंट कमांडर, जोन कमिश्नर एवं थानेदारों को अपने प्रभार क्षेत्र के सभी कंटेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। आदेश के उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अभी कोरबा में नही होगा लाॅकडाउन, कोरोना पर प्रतिदिन समीक्षा और पैनी नजर – कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कहा है कि जिले में कोरोना संक्रमण और वैक्सीेनेशन पर प्रशासन की पैनी नजर है। प्रतिदिन जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक मेें स्थितियों की समीक्षा की जा रही है। जिले में अभी कोरोना संक्रमण की स्थिति प्रशासन के नियंत्रण में है। कोरोना से लड़ाई के लिए संसाधनों को तेजी से विकसित और तैयार करने पर काम किया जा रहा है। जिले में कोरोना टीकाकरण को तेज करने के साथ-साथ संक्रमितों के ईलाज के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर प्रशासन पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। श्रीमती कौशल ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण का औसत 225 से 250 प्रतिदिन के बीच है जो अण्डर कंट्रोल है। परिस्थितियां अभी प्रशासन के नियंत्रण में है इसीलिए पूर्ण लाॅकडाउन का निर्णय नहीं लेते हुए बाजार खुलने के समय में तीन घंटे की कटौती की गई है। आगामी दिनों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लाॅकडाउन पर निर्णय लिया जाएगा।

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

Haresh pradhan

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!